प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य भारत के किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकार हर साल आधार संख्या आधारित पंजीकृत किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये का सीधा लाभ प्रदान करती है। यह लाभ तीन बरसों के अंतराल में किसान को सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
इस योजना के तहत, सरकार उन सभी किसानों को लाभ प्रदान करती है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम कीमत पर अपनी फसल बेचते हैं। इसके अलावा, यह योजना केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित होती है।
यह योजना 2019 में शुरू की गई थी और अब तक लगभग 14 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिला है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है जिसके तहत भारत के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत सभी किसानों को हर तीन महीने के अंतराल में 2000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है।
इस योजना में भारत के सभी किसान शामिल हो सकते हैं जो अपनी जमीन का मालिक हों और उनके पास 2 हेक्टेयर जमीन तक हो। इस योजना में कुल 6,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है, जो सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाती है।
यह योजना स्वतंत्र भारत के 72वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी। यह योजना किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का स्रोत बनाने के लिए शुरू की गई है।प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए निम्नलिखित तरीकों से आवेदन किया जा सकता है:
किसान उत्पाद बीमा योजना (पीएम फसल बीमा योजना / एनसीसी / स्टेट बीमा योजना इत्यादि) के तहत पंजीकृत किसान आवेदन कर सकते हैं।
किसान किसान सम्मान निधि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को पहले "pmkisan.gov.in" पर जाना होगा। वहां पर "आवेदन करें" वाले अंश पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म भरना होगा।
उम्मीदवारों को अपने नजदीकी कृषि विभाग या जनसुनवाई केंद्रों पर जाकर आवेदन करना भी उपलब्ध है।
किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसान को निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी:
आधार कार्ड
खेत का प्रमाणपत्र
बैंक खाता नंबर और बैंक का नाम
मोबाइल नंबर